आपकी बेटी योजना
योजना के बारे में
आपकी बेटी योजना योजना राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लड़कियों की शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाली उन लड़कियों को प्रति वर्ष ₹2,100/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो गरीबी रेखा (बी. पी. एल.) से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित हैं और जिनके माता-पिता में से एक या दोनों का निधन हो गया है। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए, सहायता ₹2,500/- प्रति वर्ष है। इस योजना को राजस्थान बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा लागू किया जाता है।
लाभ
वित्तीय सहायताः 1मसँ 8म कक्षाक छात्रा सभक लेल ₹2,100/- प्रति वर्ष आ 9मसँ 12म कक्षाक छात्रा सभक लेल ₹2,500/- प्रति वर्ष। > * * * संवितरण का विधिः * * *-परिवार के मुखिया या बालिका के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.)।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक छात्रा होनी चाहिए। आवेदक राजस्थान के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए। 1. आवेदक को कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ा होना चाहिए। आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) श्रेणी में होना चाहिए। 1. आवेदक ने या तो एक माता-पिता (एकल माता-पिता) या दोनों माता-पिता को खो दिया होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
Online
योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता/अभिभावकों को अपने संबंधित सरकारी स्कूल से संपर्क करना होगा। शाला दर्पण पोर्टल पर डेटा प्रविष्टिः * * *-स्कूल अधिकारी [शाला दर्पण स्कूल लॉगिन] (https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD2/BSP/Home/HomePage.aspx) के माध्यम से लॉग इन करते हैं।-छात्र टैब पर जाएं और फॉर्म-9 में आवश्यक विवरण भरें। योग्य लड़कियों के लिए श्रेणी चयनः * *-"लाभार्थी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र जानकारी" अनुभाग के तहत, "बी. पी. एल". और "अनाथ/एकल माता-पिता" श्रेणियों के तहत वर्ग-वार योग्य लड़कियों का चयन करें। * * लाभार्थी अनुमोदनः * *-स्कूल लॉगिन के माध्यम से लाभार्थी योजना पोर्टल पर जाएँ। - उपयुक्त योजना का चयन करें और पात्र लड़कियों की प्रदर्शित सूची को मंजूरी दें और लॉक करें। जिला शिक्षा अधिकारी (डी. ई. ओ.) द्वारा सत्यापनः-लॉक किया गया डेटा डी. ई. ओ. (प्राथमिक/माध्यमिक) कार्यालय लॉगिन पर दिखाई देता है। - डी. ई. ओ. ओ. टी. पी. आधारित अनुमोदन का उपयोग करके अंतिम सत्यापन पूरा करता है। * * जन आधार सत्यापनः-जमा करने से पहले, सुनिश्चित करें कि लड़की का जन आधार शाला दर्पण पोर्टल पर सत्यापित है, क्योंकि धन डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदक की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आवेदक का पहचान प्रमाण
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- बी. पी. एल प्रमाणपत्र
- माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया या लड़की का जन आधार कार्ड
- जन आधार से जुड़ी बैंक खाता पासबुक
- यदि आवश्यक हो तो कोई अन्य दस्तावेज़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बी. पी. एल. परिवारों की लड़कियां (कक्षा 1)सेंट12 तकथ) जिन्होंने एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है, वे पात्र हैं।
- वित्तीय सहायता की राशि क्या है?
कक्षा 1 के लिए ₹2,100सेंट8 तकथऔर कक्षा 9 के लिए ₹2,500थ12 तकथसालाना।
- राशि कैसे वितरित की जाती है?
यह राशि सीधे परिवार के मुखिया या लड़की के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
- क्या निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस योजना के लिए योग्य हैं?
नहीं, केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही पात्र हैं।
- क्या हर साल पुनः आवेदन की आवश्यकता होती है?
हां, आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में जमा किया जाना चाहिए।
- क्या असत्यापित जन आधार वाला छात्र आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदन को संसाधित करने के लिए जन आधार को सत्यापित किया जाना चाहिए।
- स्कूल पोर्टल पर डेटा कैसे जमा करता है?
स्कूल शाला दर्पण लॉगिन का उपयोग करते हैं और फॉर्म-9 जमा करने और लाभार्थियों को मंजूरी देने के लिए संरचित चरणों का पालन करते हैं।
- लाभार्थी योजना पोर्टल की क्या भूमिका है?
इसका उपयोग लाभार्थी सूची को देखने, अनुमोदन करने, ताला लगाने और जमा करने के लिए किया जाता है।
- क्या मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है?
हां, मृतक माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- क्या जन आधार लड़की के नाम पर हो सकता है?
हां, जन आधार लड़की या परिवार के मुखिया के नाम पर हो सकता है।
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