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अग्रिम प्राधिकरण (ए. ए.)

#उद्यमिता#एसआईओएन#डीजीएफटीएस योजना#पैन आधारित आई. ई. सी

योजना के बारे में

अग्रिम प्राधिकरण योजनाः इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाता है, जिसे निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है (अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देना)। इसके अलावा, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में खपत/उपयोग किया जाता है, को भी अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकरण जारी होने की तारीख को लागू नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार प्राधिकरण जारी किया जाएगा। परिणामी उत्पाद के संबंध में निवेश के लिए अग्रिम प्राधिकरण निम्नलिखित आधार पर जारी किया जाता हैः मानक इनपुट आउटपुट मानदंडों (एस. आई. ओ. एन.) के अनुसार अधिसूचित (प्रक्रियाओं की हस्त पुस्तिका में उपलब्ध); * * या * * 1। प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्व-घोषणा के आधार पर। * * या * * 1। प्रक्रियाओं की पुस्तिका के पैरा 4.06 के अनुसार मानदंड समिति द्वारा मानदंड का आवेदक-विशिष्ट पूर्व निर्धारण। * * या * * 1। विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.06 के संदर्भ में स्व-अनुसमर्थन योजना के आधार पर। किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत निवेश की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है, जो विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपव्यय पर विचार करता है। डी. जी. एफ. टी. मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों (एस. आई. ओ. एन.) की एक क्षेत्रवार सूची प्रदान करता है जिसके तहत निर्यातक आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, निर्यातक उन मामलों में अपने स्वयं के तदर्थ मानदंडों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां एस. आई. ओ. एन. निर्यातक के अनुकूल नहीं है। अग्रिम प्राधिकरण में सहायक निर्माताओं से जुड़े निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। आयातित निवेशों को बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद-विशिष्ट सुरक्षा शुल्क, एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर जैसे शुल्कों से छूट दी गई है, जहां भी लागू हो, कुछ शर्तों के अधीन। इस योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात योग्य वस्तुओं को इस योजना के तहत शुल्क का भुगतान किए बिना आयात किया जा सकता हैः-अपव्यय के लिए सामान्य भत्ता देने के बाद निर्यात किए जाने वाले उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किए जाने वाले इनपुट-ईंधन, तेल, उत्प्रेरक जो निर्यात उत्पाद प्राप्त करने के लिए खपत या उपयोग किए जाते हैं। मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकरणः आई. टी. सी. (एच. एस.) के अध्याय-9 के तहत आने वाले मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल कुचलने/पीसने/नसबंदी/तेल या ओलियोरेसिन के निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए दी जाएगी। केवल सफाई, ग्रेडिंग, री-पैकिंग आदि के लिए प्राधिकरण उपलब्ध नहीं होगा।

लाभ

  1. निर्यात के लिए निवेश को जहां भी लागू हो, बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क और संक्रमण उत्पाद विशिष्ट सुरक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। 1. आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट।

पात्रता

  1. सहायक निर्माता से जुड़े निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक को अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जा सकता है। 1. गैर-उल्लंघनकारी (एन. आई.) प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित दवा उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकरण (जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 4,18 में इंगित किया गया है) केवल निर्माता निर्यातक को जारी किया जाएगा। निम्नलिखित के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी किया जाएगाः 1. भौतिक निर्यात (एस. ई. जेड. में निर्यात सहित) मध्यवर्ती आपूर्ति; और/या 1 इस एफ. टी. पी. के अनुच्छेद 02 (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में उल्लिखित श्रेणियों में वस्तुओं की आपूर्ति। 1. विदेश जाने वाले पोत/विमान के बोर्ड पर 'भंडार' की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि आपूर्ति की गई वस्तु के संबंध में विशिष्ट मानक इनपुट आउटपुट मानदंड हैं * * निर्यात दायित्वः * * 1. न्यूनतम मूल्यवर्धन 15 प्रतिशत। निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि-प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 18 महीने या डी. जी. एफ. टी. द्वारा अधिसूचित।

आवेदन कैसे करें

Online

    • i) आवेदन लिंकः * * 1। [* * www.dgft.gov.in * *] (https://www.dgft.gov.in) * * * * 1। * * फिर इन चरणों का पालन करेंः सेवाओं के तहत ए. ए. के लिए अग्रिम प्राधिकरण/डी. एफ. आई. ए. और ए. एन. एफ. 4ए. के लिए आवेदन करें। * * * आवेदन प्रक्रिया के चरणः * * पूर्व शर्तः 1. डी. जी. एफ. टी. की वेबसाइट https://www.dgft.gov.in पर लॉग इन करें और अपना पैन आधारित आई. ई. सी. 1 प्राप्त करें। मौजूदा आई. ई. सी. को लिंक करें (अधिक जानकारी के लिए कृपया आई. ई. सी. अनुभाग एफ. ए. क्यू. देखें) 1. * * डी. एस. सी. को माई डैशबोर्ड के तहत पंजीकृत करें और डिजिटल हस्ताक्षर टोकन * * 1 देखें और पंजीकृत करें। आई. ई. सी. जीवन भर के लिए जारी किया जाता है, आर. सी. एम. सी.: * * 1 के लिए बिना किसी शुल्क के वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है। संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद (ई. पी. सी.) या जिंस बोर्ड से पंजीकरण सदस्यता प्रमाणपत्र (आर. सी. एम. सी.) प्राप्त करें। www.dgft.gov.in 1 पर उपलब्ध एफ़. टी. पी. के परिशिष्ट 2टी में सूचीबद्ध। आर. सी. एम. सी. की आवश्यकता। आर. सी. एम. सी. को निर्यात लाभों का दावा करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करने, प्रतिबंधित लाइसेंस प्राप्त करने और डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक है, फिर वे सेवाओं के तहत ए. ए. के लिए आवेदन कर सकते हैं

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आई. ई. सी. प्रतिलिपि।
  2. वस्तु विवरण निर्यात करें।
  3. निर्यात उत्पाद का आईटीसी एचएस कोड।
  4. निर्यात वस्तु की मात्रा।
  5. निर्यात की जाने वाली वस्तु का एफओबी मूल्य।
  6. वस्तु विवरण आयात करें।
  7. आयात उत्पाद का आईटीसी एचएस कोड।
  8. आयातित वस्तु की मात्रा।
  9. आयातित वस्तु का सी. आई. एफ मूल्य।
  10. आयातित वस्तु पर आई. जी. एस. टी. शुल्क प्रतिशत (%)।
  11. आयात की जाने वाली वस्तु पर सीमा शुल्क प्रतिशत (%)।
  12. उल्लेख किए जाने वाले पंजीकरण के बंदरगाह।
  13. निर्यात संवर्धन परिषद से निर्यात उत्पाद के लिए उपयुक्त वैध आर. सी. एम. सी.।
  14. औद्योगिक लाइसेंस।
  15. सीए प्रमाण पत्र।
  16. पिछले 3 वर्षों के लिए उपभोग का सीए प्रमाण पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अग्रिम प्राधिकरण योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

सहायक निर्माताओं से जुड़े निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

यदि मैं एक दवा निर्यातक हूँ तो क्या मैं अग्रिम प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

हां, लेकिन गैर-उल्लंघनकारी (एन. आई.) प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए दवा उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकरण केवल निर्माता निर्यातकों को जारी किया जाता है।

यह योजना आयातित निवेश के लिए क्या लाभ प्रदान करती है?

यह निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल निवेश के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है, जिसमें ईंधन, तेल और उत्पादन के दौरान खपत होने वाले उत्प्रेरक शामिल हैं।

क्या इस योजना के तहत करों और शुल्कों से कोई छूट है?

हां, निवेश को बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, डंपिंग रोधी शुल्क, सुरक्षा शुल्क, आई. जी. एस. टी. और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट दी गई है।

क्या इस योजना के तहत मसालों के आयात का कोई प्रावधान है?

हां, अध्याय 9 के तहत मसालों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति केवल कुचलने, पीसने, नसबंदी, या तेल/ओलियोरेसिन निर्माण के लिए है, न कि सफाई या पुनः पैकिंग के लिए।

निर्यात दायित्व को पूरा करने की समय सीमा क्या है?

कृपया दिए गए मार्ग का पालन करेंः

निर्यात दायित्व को प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर या डी. जी. एफ. टी. द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

एस. आई. ओ. एन. मानक क्या हैं?

एस. आई. ओ. एन. (मानक इनपुट आउटपुट मानदंड) डी. जी. एफ. टी. द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार मानदंड हैं जो विशिष्ट निर्यात उत्पादों के लिए इनपुट-आउटपुट अनुपात को परिभाषित करते हैं।

क्या एस. ई. जेड. या मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकरण लागू होता है?

हां, यह एफ. टी. पी. पैरा 7.02 के तहत एस. ई. जेड. आपूर्ति, मध्यवर्ती आपूर्ति और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों सहित भौतिक निर्यात के लिए जारी किया जा सकता है।

मैं अग्रिम प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे शुरू करूं?

आपको www.dgft.gov.in पर जाना चाहिए और सेवाओं> अग्रिम प्राधिकरण/DFIA> अग्रिम प्राधिकरण के लिए आवेदन (ANF 4A) के तहत आवेदन करना चाहिए।

आर. सी. एम. सी. क्या है और यह क्यों आवश्यक है?

कृपया दिए गए मार्ग का पालन करेंः

संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद से आर. सी. एम. सी. (पंजीकरण सदस्यता प्रमाणपत्र) को निर्यात लाभों का दावा करने और प्रतिबंधित लाइसेंसों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

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