राज्य का कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे राज्य में मतदाता पंजीकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 17, 18, 24 और 25 अक्टूबर 2026 को राज्य के हर मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाए गए हैं। प्रारूप मतदाता सूची में नाम जांचने, नया नाम जोड़ने या जरूरी सुधार कराने के लिए नागरिक 26 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (BLO) करेंगे मदद इस राज्यव्यापी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र तैयार है। इसमें शामिल हैं:
राज्य के 36 जिला निर्वाचन अधिकारी
288 मतदाता पंजीकरण अधिकारी
7,100 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी
1,00,253 बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मैदान में काम कर रहे हैं।
विशेष शिविरों के दिनों में ये बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। वे नागरिकों को प्रारूप मतदाता सूची में नाम की जांच, नए पंजीकरण और सुधार के लिए फॉर्म भरने में सीधा मार्गदर्शन देंगे।
किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म भरें? नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से नीचे दिए गए फॉर्म के अनुसार आवेदन कर सकेंगे:
फॉर्म संख्या 6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए (पहली बार नाम दर्ज कराने वाले या प्रारूप सूची में नाम न होने वाले नागरिक)।
फॉर्म संख्या 7: मतदाता सूची से गलत प्रविष्टि या किसी मृत व्यक्ति का नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए।
फॉर्म संख्या 8: पता बदलने, नाम या जन्मतिथि में सुधार, नया डिजिटल मतदाता पहचान पत्र (EPIC) पाने या दिव्यांग मतदाता के रूप में दर्ज होने के लिए।
मतदाता पंजीकरण और सुधार एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए प्रारूप सूची में सुधार के आवेदन तय समय सीमा में करना जरूरी है।
मदद के लिए '1950' टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू आवेदन भरते समय आने वाली तकनीकी दिक्कतों या मतदाता सूची में नाम को लेकर संदेह होने पर नागरिक टोल-फ्री नंबर '1950' पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा कार्यालय समय में नागरिक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के जिला स्तरीय सहायता केंद्र तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से सीधा संपर्क कर सकते हैं। जिलावार सहायता केंद्रों का विवरण और हेल्पलाइन नंबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट [https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Districtvoterhelpline.aspx](https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/Districtvoterhelpline.aspx) पर उपलब्ध है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करें और 26 अक्टूबर 2026 से पहले अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें।