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सीओ2 लीक मामले में शेफ्लर इंडिया के सीईओ गिरफ्तार, फिर मिली जमानत

शेफ्लर इंडिया के तलेगांव संयंत्र में 9 जून को हुई कार्बन डाइऑक्साइड लीक में दो श्रमिकों की मौत और चार के घायल होने के मामले में कंपनी के सीईओ हर्ष कदम को गुरुवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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पुणे : शेफ्लर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हर्ष कदम को कंपनी के तलेगांव एमआईडीसी संयंत्र में 9 जून को हुई कार्बन डाइऑक्साइड लीक के मामले में गुरुवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। इस घटना में दो श्रमिकों की मौत हुई थी और चार घायल हुए थे। बाद में वडगांव मावल की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

तलेगांव एमआईडीसी पुलिस ने सोमवार को मुंबई में कदम को हिरासत में लिया था। रिमांड सुनवाई से पहले हुई मेडिकल जांच में उनका रक्तचाप बढ़ गया और उन्हें ससून जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि छुट्टी तक उन्हें अस्पताल में हिरासत और पहरे में रखा जाए और उसके तुरंत बाद अदालत में पेश किया जाए।

छुट्टी के बाद कदम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, ऐसा तलेगांव एमआईडीसी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजयानंद पाटील ने बताया।

संयंत्र की अग्निशमन प्रणाली में एक्सपायर सीओ2 सिलिंडर बदले जाते समय 9 जून को यह लीक हुई। पुलिस ने पहले आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया, फिर 4 जुलाई को छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें कंपनी का सुरक्षा अधिकारी और काम के लिए लगाए गए दो ठेकेदारों के कर्मचारी शामिल थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कदम इस मामले में आठवें गिरफ्तार व्यक्ति हैं और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। आरोपों का केंद्र यह है कि सीओ2 सिलिंडर जरूरी अनुमति के बिना बेसमेंट के गड्ढे में रखे गए थे और उस हिस्से में एग्जॉस्ट फैन या यांत्रिक वेंटिलेशन नहीं था।

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय की जांच में पाया गया कि गड्ढा कंपनी के मंजूर लेआउट से मेल नहीं खाता। परिसर के ऑक्युपायर होने के नाते कदम की ही इस फिटिंग की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा पुलिस का आरोप है।

पुलिस ने कहा कि लापरवाही से दो मौतें और चार घायल हुए। आरोपों की परीक्षा अदालत में होगी।