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पड़ोसी राज्य का चुनाव, और कोटिया का 60 साल पुराना विवाद फिर चर्चा में

आंध्र प्रदेश ने कोरापुट जिले की कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में चुनाव की अधिसूचना जारी की है। इससे ओडिशा का पुराना सीमा विवाद फिर चर्चा में आ गया है और सत्तारूढ़ भाजप तथा विपक्षी बीजद एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मंत्री सुरेश पुजारी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जिम्मेदार ठहराया।

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भुवनेश्वर : पड़ोसी राज्य की एक चुनाव अधिसूचना ने ओडिशा के 60 साल पुराने सीमा विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया है। आंध्र प्रदेश ने कोरापुट जिले की कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों — फगुनासिनेरी, गंजेईपदर और फाटुसिनेरी — में चुनाव की घोषणा की है, और ओडिशा में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष यह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जमीन किसने गंवाई।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि कोटिया के 28 गांवों में से 21 पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों दावा करते हैं। "हम कोटिया का मुद्दा सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले दो साल में मैंने चार बार कोटिया का दौरा किया," उन्होंने संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि विवाद "नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली बीजद सरकार की लापरवाही से" बढ़ा।

बीजद अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर पूछा था कि राज्य सरकार क्यों चुप है, और इसे भाजप की तेलुगू देशम पार्टी पर निर्भरता से जोड़ा था। आंध्र प्रदेश पर टीडीपी की सरकार है और वह केंद्र की एनडीए सहयोगी है। पुजारी ने इस पत्र को "आंखों में धूल" और "पुरानी गलतियां छिपाने की कोशिश" कहा।

मंगलवार को मंत्री ने राज्य के महाधिवक्ता, दक्षिणी संभाग के राजस्व मंडल आयुक्त और कोरापुट के कलेक्टर के साथ बैठक की। "मैंने आरडीसी और कलेक्टर को कोटिया इलाके पर नजर रखने को कहा है," उन्होंने कहा।

बीजद प्रवक्ता लेनिन महंती ने आरोप लगाया कि जून 2024 में भाजप के सत्ता में आने के बाद ओडिशा को नुकसान हुआ है, जबकि ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दोनों दलों को जिम्मेदार ठहराया। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जहां ओडिशा की 2022 की याचिका अब भी विचाराधीन है।

कोटिया का विवाद नया नहीं है। 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मौजूदा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जबकि 2006 में अदालत ने ऐसे अंतरराज्यीय सीमा विवाद संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत संसद द्वारा सुलझाने की बात कही थी। ओडिशा ने जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की, जो अब भी विचाराधीन है। बीजद प्रवक्ता लेनिन महंती ने आरोप लगाया कि भाजप ने विपक्ष में रहते हुए 'गो बैक आंध्र' का नारा दिया और सत्ता में आने पर 16 सदस्यीय कोटिया समिति बनाई, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला।