Silicosis Policy - Assistance on Death
- **Financial Assistance:** ₹2,00,000/- is provided to the legal heir or nominee in the event of death of the Pneumoconiosis victim. <br>
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पृष्ठ 251 / 291 — 5,233 योजनाएं
- **Financial Assistance:** ₹2,00,000/- is provided to the legal heir or nominee in the event of death of the Pneumoconiosis victim. <br>
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- **Financial Assistance:** ₹10,000/- will be given to the dependents on the death of the Pneumoconiosis victim. <br>
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- **Rehabilitation Pension:** A pension equivalent to persons with disability is provided. <br>
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- **Widow Pension:** Provides widow pension to the wife of the Silicosis-affected person. <br>
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- **Financial Assistance:** ₹3,00,000/- as one-time assistance to the affected person after certification. <br>
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1. इस योजना के तहत, आई. एल. ओ. वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी (ए, बी, या सी) के रूप में वर्गीकृत सिलिकोसिस से प्रभावित श्रमिक को 4,₹000/- की मासिक पेंशन दी जाती है, जब तक कि वह जीवित न…
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इस योजना के तहत, एक समूह में चयनित किसानों को रेशम के पेड़ लगाने के लिए ₹17,244/- का अनुदान प्राप्त होता है, और विभाग द्वारा 2-रेशम के पेड़ मुफ्त प्रदान किए जाते हैं
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इस योजना के तहत, लागत-साझाकरण के आधार पर रेशम कीट पालन कक्ष के निर्माण के लिए ₹ 1,00,000-की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान चैंबर की नींव को पूरा करने के लिए ₹10,000/- का…
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इस योजना के तहत, चयनित लाभार्थियों को रेशम कीट पालन के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 40,000/- (80:10:10 अनुपात में) प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों को लीफ चैम्बर की स्थापना के…
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लाभ ₹10,000/- प्रत्येक का एक बार का प्रोत्साहन है
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यह नीति खेती के माध्यम से उत्पादित औषधीय और सुगंधित उत्पादों की बिक्री को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसान अपनी कृषि भूमि पर उगाए गए औषधीय और सुगंधित उत्पादों को वन…
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1. जल परिवहन की लागतः लागत का 50 प्रतिशत (₹1000/- तक सीमित)। 1. पाइप सामग्री की लागतः-एच. डी. पी. ई. पाइपः ₹50 प्रति मीटर (कुल ₹15,000 तक सीमित)। - पीवीसी पाइपः ₹35 प्रति मीटर…
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- वास्तविक यात्रा खर्च के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, प्रति तीर्थयात्री अधिकतम 10,000 रुपये तक। * भुगतान विभागीय शर्तों के आधार पर ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण या खाता प्राप्तकर्ता चेक या…
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वित्तीय सहायताः ₹15,000/- प्रति तीर्थयात्री का एकमुश्त अनुदान। * * लाभार्थी सीमाः * * प्रति वित्तीय वर्ष 300 तीर्थयात्रियों तक सीमित। संवितरण शर्तः यात्रा पूरी होने का प्रमाण 60…
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इस योजना के तहत, राज्य सरकार लद्दाख में सिंधु दर्शन की तीर्थयात्रा के दौरान हुए कुल खर्च का 50 प्रतिशत, प्रति तीर्थयात्री अधिकतम 10,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी।
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1. वित्तीय सहायता ₹10,000/- तक या प्रति व्यक्ति वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। 1. अधिकतम 50 (पचास) तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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1. निः शुल्क निविदा सेट जारी करना। 1. अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ई. एम. डी.) के भुगतान से छूट। 1. निविदा में भाग लेने वाले एम. एस. ई. को एल. 1+15 प्रतिशत की मूल्य सीमा के भीतर अपनी…
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